पांवटा साहिब में 384 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद, रमजान उल हक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

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Sanjay Gupta
By Sanjay Gupta Add a Comment 2 Min Read
आरोपी पुलिस टीम के साथ : दैनिक जनवार्ता
Highlights
  • पांवटा साहिब में मटक माजरी से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त, NDPS एक्ट में एफआईआर दर्ज

पांवटा साहिब (सिरमौर), 12 मई 2025:
जिला सिरमौर की विशेष जांच इकाई (SIU) ने सोमवार को नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांवटा साहिब उपमंडल के अंतर्गत मटक माजरी क्षेत्र से 384 ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त किए हैं। यह प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पानी की टंकी के पास एक मोटरसाइकिल पर रखे गए कैरी बैग से बरामद किया गया।

बरामद मोटरसाइकिल HP17H-5641 (स्प्लेंडर) रमजान उल हक के नाम पंजीकृत है, जो भगवान पुर, पोस्ट ऑफिस माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर का निवासी है। उसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है।

एसआईयू की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी के दौरान प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल को बरामद किया। यह कैप्सूल आमतौर पर नशे के रूप में उपयोग किए जाते हैं और एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं।

इस पूरे मामले में पुलिस थाना माजरा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की भूमिका की गहन जांच की जा रही है, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल कहां से लाए गए और इनका उद्देश्य क्या था।

पुलिस अधीक्षक सिरमौर एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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