दिल्ली एनसीआर : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पुराना मामला फिर से तूल पकड़ चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करे।
ये है पूरा मामला
यह मामला 2019 का है, जब शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े होर्डिंग्स लगाने को सरकारी पैसे की बर्बादी बताते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। पहले मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन शिकायतकर्ता ने रिवीजन पिटीशन दायर की, जिसके बाद अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल के लिए क्या उचित है
यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, खासकर जब दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी।
निष्कर्ष
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का कोर्ट का आदेश राजनीतिक हलकों में हलचल मचा सकता है। अब सबकी नजर 18 मार्च को दिल्ली पुलिस की अनुपालन रिपोर्ट पर होगी।
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