शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सात साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। यह बदलाव नियमों और शर्तों के अधीन होगा और संबंधित विभागाध्यक्ष की सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात ही आदेश जारी किए जाएंगे।
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अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई अंशकालिक कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित होगा, तो उसकी ओर से रिक्त हुआ पद समाप्त माना जाएगा। कर्मचारियों की जन्मतिथि का निर्धारण हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के खंड-1 के नियम 7.1 और 2009 के नियम 172 के अंतर्गत किया जाएगा।
यह भी उल्लेखनीय है कि यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से नहीं होगा, बल्कि सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने और आदेश जारी होने की तारीख के बाद ही लागू होगा। ऐसे कर्मचारी जो रोजगार कार्यालय से प्रायोजित नहीं किए गए हैं, उन्हें इस मामले में विशेष छूट दी जा सकती है।
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राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया की जानकारी वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए, ताकि निगरानी और सत्यापन में पारदर्शिता बनी रहे।
हालांकि यह आदेश बोर्ड, निगम और सरकारी विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये संस्थान अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार इस पर स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।



