हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश: ज़िला हमीरपुर में एक शिक्षक को छात्रा के साथ अनुचित हरकत करने के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 10 के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अगर दोषी यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अन्य धाराओं में भी सजा
इस मामले में आरोपी शिक्षक को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने) और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम [SC/ST Act] की धारा 3(2)(वीए) के अंतर्गत भी दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत न्यायालय ने उसे छह माह के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक माह का साधारण कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
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मामले की पृष्ठभूमि
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने छात्रा को बहला-फुसलाकर कार में बिठाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। घटना के बाद पीड़ित छात्रा के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
न्यायालय का रुख
विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने कहा कि, “शिक्षक एक आदर्श और मार्गदर्शक होता है, लेकिन इस मामले में आरोपी ने उस विश्वास को तोड़ा है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए।”



