विस्तृत समाचार :
शिमला : हिमाचल प्रदेश में होम स्टे रूल्स 2025 के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे कारोबार को नई दिशा मिलेगी। संशोधित नियमों के अनुसार अब होम स्टे संचालक 3000 से लेकर 10,000 रुपये तक कमरे का किराया वसूल सकेंगे। इसके साथ ही किराए के अनुसार तीन श्रेणियों—सिल्वर, गोल्डन और डायमंड— में विभाजन किया गया है।
नए रेट और श्रेणियां
सरकार ने किराये और सुविधाओं के आधार पर होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को तीन श्रेणियों में बांटा है:
सिल्वर श्रेणी: 3000 रुपये तक का किराया
गोल्डन श्रेणी: 3000 से 10,000 रुपये तक का किराया
डायमंड श्रेणी: 10,000 रुपये से अधिक किराया
ग्रामीण होम स्टे को राहत
फरवरी में बिजली-पानी को व्यवसायिक श्रेणी में डालने के आदेश के बाद ग्रामीण संचालकों में असंतोष था। अब नए नियमों में 3000 रुपये से कम किराये वाले होम स्टे में घरेलू कनेक्शन की अनुमति दी गई है। इससे स्वरोजगार कर रहे ग्रामीण युवाओं को राहत मिलेगी।
सरकार बनाएगी सुविधाओं की चेकलिस्ट
10,000 रुपये तक किराए वाले होम स्टे के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मानक सुविधा चेकलिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें रजिस्टर, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली जैसी आवश्यकताएं शामिल होंगी।
पंजीकरण शुल्क तय
सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए पंजीकरण शुल्क भी तय कर दिए हैं:
श्रेणी नगर निगम टीसीपी/साडा नगर पंचायत ग्राम पंचायत
सिल्वर ₹8000 ₹5000 ₹5000 ₹3000
गोल्डन ₹12,000 ₹8000 ₹8000 ₹6000
डायमंड ₹18,000 ₹12,000 ₹12,000 ₹10,000
अवैध होम स्टे पर सख्त कार्रवाई
नए नियमों के अनुसार अवैध रूप से संचालित होम स्टे पर अब पुलिस केस दर्ज होगा।
नगर निगम, टीसीपी, साडा व नगर पंचायत क्षेत्रों में सीवरेज और गारबेज शुल्क व्यवसायिक दरों पर लिया जाएगा।
अन्य प्रमुख बदलाव
संचालन अनुमति 30 दिन में: आवेदन के 30 दिनों के भीतर अनुमति दी जाएगी।
स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और आरडब्ल्यूए की NOC की अनिवार्यता हटाई गई है।
20 साल से अधिक समय से हिमाचल में रह रहे बाहरी राज्यों के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।
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