हिमाचल में लागू होंगे नए होम स्टे रूल्स 2025: किराया सीमा 10,000 तक, पंजीकरण व नियमों में बड़े बदलाव

दैनिक जनवार्ता - ताजा खबर, आपकी नजर

Sanjay Gupta
By Sanjay Gupta Add a Comment 3 Min Read
सांकेतिक फोटो : दैनिक जनवार्ता
Highlights
  • हिमाचल प्रदेश में होम स्टे रूल्स 2025 लागू: किराया सीमा बढ़ी, पंजीकरण फीस तय, अवैध संचालन पर कार्रवाई

विस्तृत समाचार :

शिमला : हिमाचल प्रदेश में होम स्टे रूल्स 2025 के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे कारोबार को नई दिशा मिलेगी। संशोधित नियमों के अनुसार अब होम स्टे संचालक 3000 से लेकर 10,000 रुपये तक कमरे का किराया वसूल सकेंगे। इसके साथ ही किराए के अनुसार तीन श्रेणियों—सिल्वर, गोल्डन और डायमंड— में विभाजन किया गया है।

नए रेट और श्रेणियां
सरकार ने किराये और सुविधाओं के आधार पर होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को तीन श्रेणियों में बांटा है:

सिल्वर श्रेणी: 3000 रुपये तक का किराया

गोल्डन श्रेणी: 3000 से 10,000 रुपये तक का किराया

डायमंड श्रेणी: 10,000 रुपये से अधिक किराया

ग्रामीण होम स्टे को राहत
फरवरी में बिजली-पानी को व्यवसायिक श्रेणी में डालने के आदेश के बाद ग्रामीण संचालकों में असंतोष था। अब नए नियमों में 3000 रुपये से कम किराये वाले होम स्टे में घरेलू कनेक्शन की अनुमति दी गई है। इससे स्वरोजगार कर रहे ग्रामीण युवाओं को राहत मिलेगी।

सरकार बनाएगी सुविधाओं की चेकलिस्ट
10,000 रुपये तक किराए वाले होम स्टे के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मानक सुविधा चेकलिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें रजिस्टर, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली जैसी आवश्यकताएं शामिल होंगी।

पंजीकरण शुल्क तय
सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए पंजीकरण शुल्क भी तय कर दिए हैं:

श्रेणी नगर निगम टीसीपी/साडा नगर पंचायत ग्राम पंचायत
सिल्वर ₹8000 ₹5000 ₹5000 ₹3000
गोल्डन ₹12,000 ₹8000 ₹8000 ₹6000
डायमंड ₹18,000 ₹12,000 ₹12,000 ₹10,000

अवैध होम स्टे पर सख्त कार्रवाई
नए नियमों के अनुसार अवैध रूप से संचालित होम स्टे पर अब पुलिस केस दर्ज होगा।
नगर निगम, टीसीपी, साडा व नगर पंचायत क्षेत्रों में सीवरेज और गारबेज शुल्क व्यवसायिक दरों पर लिया जाएगा।

अन्य प्रमुख बदलाव
संचालन अनुमति 30 दिन में: आवेदन के 30 दिनों के भीतर अनुमति दी जाएगी।

स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और आरडब्ल्यूए की NOC की अनिवार्यता हटाई गई है।

20 साल से अधिक समय से हिमाचल में रह रहे बाहरी राज्यों के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।

💥 हिमाचल व आसपास की खबरों की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप Join करें

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *