हिमाचल में तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर और अवैध लाइटिंग पर पुलिस का शिकंजा, सभी जिलों में चलेगा विशेष अभियान

ताज़ा खबर, आपकी नजर

Sanjay Gupta
By Sanjay Gupta Add a Comment 2 Min Read
सांकेतिक फोटो : सोशल मीडिया
Highlights
  • हिमाचल पुलिस का बड़ा एक्शन: शोर करने वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और गैरकानूनी लाइटिंग पर कसेगा शिकंजा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर अब पुलिस सख्त कार्रवाई के मूड में है। पुलिस मुख्यालय शिमला ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अवैध लाइटिंग वाले वाहनों पर विशेष अभियान चलाया जाए।

पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें भारी जुर्माने से लेकर वाहनों को जब्त करने तक का प्रावधान किया गया है।

Read This : हिमाचल आपदा: CM सुक्खू ने दिल्ली में अमित शाह से मांगी विशेष सहायता, ₹1000 करोड़ के नुकसान की दी जानकारी

🚨 क्या है मुख्य कारण?
पुलिस मुख्यालय को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों खासकर युवाओं द्वारा मोटरसाइकिलों और कारों में तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर और अत्यधिक चमकदार LED या HID लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। ये वाहन ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ अन्य चालकों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा भी बन रहे हैं।

📍 सभी जिलों में एक साथ चलेगा विशेष अभियान
पुलिस ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि ऐसे वाहनों की जांच और पहचान कर उन्हें तुरंत रोका जाए, और आवश्यक होने पर स्पॉट चालान जारी किए जाएं। अभियान के तहत पुलिस अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों को जब्त भी कर सकती है।

🗣️ जनता से अपील
DGP ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन न करवाएं और यातायात नियमों का पालन करें। यह कदम जनहित, सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *