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शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध होम स्टे (Illegal Homestay) संचालन पर नकेल कसने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर कोई होम स्टे संचालक बिना पंजीकरण के होम स्टे चलाते पकड़ा जाता है, तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर बिजली और पानी का कनेक्शन काटने की भी व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में होम स्टे की बढ़ती संख्या और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। कई जगहों पर अवैध होम स्टे और बीएंडबी (B&B) चलाए जा रहे थे, जिनमें न केवल नियमों का पालन नहीं हो रहा था बल्कि अवैध गतिविधियों की भी आशंका जताई जा रही थी। इस वजह से न सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी बल्कि सरकार को पर्यटन कर और राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा था।
पंजीकरण और रिकॉर्ड अनिवार्य
नए नियमों के तहत सभी होम स्टे संचालकों को अनिवार्य रूप से पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही, हर होम स्टे संचालक को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम कार्यालय में जमा करवाना होगा।
पंचायतों और नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे होम स्टे का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से स्थानीय स्तर पर ही अवैध होम स्टे संचालन पर रोक लगेगी और पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
सरकार की सख्त चेतावनी
सरकार ने साफ किया है कि जो भी होम स्टे संचालक पंजीकरण नहीं करवाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार अवैध संचालन पर ₹1 लाख का जुर्माना
दोबारा पकड़े जाने पर बिजली और पानी का कनेक्शन काटा जाएगा
पंचायतों और निकायों को हर होम स्टे का अपडेटेड रिकॉर्ड रखना होगा
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सरकार को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि अवैध होम स्टे न केवल पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि यह राज्य के पर्यटन उद्योग और राजस्व पर भी असर डालते हैं। नए नियमों के लागू होने से उम्मीद है कि हिमाचल पर्यटन को एक नई पारदर्शिता मिलेगी और अवैध होम स्टे पर पूरी तरह रोक लग सकेगी।