प्रदेश में सभी भवन निर्माण पूरी तरह से टीसीपी एक्ट हिमाचल 2024 के अनुसार होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में टीसीपी विभाग की सीधी दखलंदाजी नहीं होगी। इसके बजाय, ग्राम पंचायतें ही अपने स्तर पर हिमाचल भवन निर्माण कानून के तहत कार्य करेंगी।
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार टीसीपी एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई योजना के तहत अब ग्राम पंचायत भवन निर्माण नियम लागू करने की अधिकृत होगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल टीसीपी नियम बदलाव की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसके तहत पंचायतें अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगी।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में सभी भवन निर्माण पूरी तरह से टीसीपी एक्ट हिमाचल 2024 के अनुसार होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में टीसीपी विभाग की सीधी दखलंदाजी नहीं होगी। इसके बजाय, ग्राम पंचायतें ही अपने स्तर पर हिमाचल भवन निर्माण कानून के तहत कार्य करेंगी।
इस योजना के लागू होने के बाद, बिजली और पानी कनेक्शन के लिए अब ग्राम पंचायत ही एनओसी जारी करेगी। केवल उन्हीं लोगों को पंचायत एनओसी भवन निर्माण प्रमाणपत्र मिलेगा, जिनके मकान टीसीपी नियमों के तहत बने होंगे।
सरकार इस योजना को सबसे पहले लाहौल स्पीति टीसीपी योजना के रूप में लागू कर रही है। यहां की ग्राम पंचायतें अब अपने क्षेत्र में भवन निर्माण को टीसीपी एक्ट के अनुसार नियंत्रित करेंगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जल्द ही यह योजना लागू की जाएगी।
यह बदलाव हिमाचल में टीसीपी नियमों में बदलाव के तहत एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो भवन निर्माण प्रक्रिया को अधिक संगठित और प्रभावी बनाएगा।