दैनिक जनवार्ता डेस्क
शिमला। प्रदेश में चल रहे शहरी क्षेत्र के होम स्टे की नवीनीकरण फीस होटलों से ज्यादा कर दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बनाये गए होम सटे नियम 2025 के तहत ये फीस तय की गई है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों के लिए होम स्टे नियम पंजीकरण शुल्क 12,000 रूपये सालाना निर्धारित की गई है, जबकि होटलों के पंजीकरण शुल्क को 1000 रूपये सालाना यानी 3000 रूपये तीन वर्ष के लिए 10 कमरों की क्षमता तक निर्धारित की गई है।
इसके अलावा होटलों की नवीनीकरण फीस भी पंजीकरण फीस से 50 फिसदी कम है। इसके विपरीत होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क के बराबर ही नवीनीकरण शुल्क रखा गया हैं। जहां होम स्टे की मासिक पंजीकरण फीस 1000 रूपये है, वहीं होटलों की मासिक पंजीकरण फीस 83 रूपये प्रति कमरा है।
हिमाचल प्रदेश होम स्टे एसोसिएशन की अध्यक्ष तनुजा धाँटा ने बताया कि सरकार ने होम स्टे रूल्स 2025 के तहत होम स्टे का पंजीकरण शुल्क 12,000 रूपये सालाना निर्धारित कर दिया है और इसके विपरीत होटलों का 1000 रूपये सालाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि होम स्टे के लिए फीस मनमाने तरीके से तय की गई है। सरकार को इसमें भी रियायत देनी होगी। अन्यथा एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर आपत्ति दर्ज कराएगी।



