राजगढ़-सोलन मार्ग पर अवैध दो मंजिला भवन गिराया गया, मालिकों ने खुद हटाए शटर | High Court Action

दैनिक जनवार्ता - ताज़ा खबर, आपकी नजर

Sanjay Gupta
By Sanjay Gupta Add a Comment 2 Min Read
अवैध निर्माण को हटाने मौके पर पहुंचे अधिकारी : दैनिक जनवार्ता
Highlights
  • सिरमौर में हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई: राजगढ़-सोलन मार्ग पर अवैध दो मंजिला भवन स्वयं हटाया गया, 14 दुकानों के बिजली कनेक्शन भी काटे गए

विस्तृत समाचार:
नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राजगढ़-सोलन मार्ग पर वर्षों से बने अवैध दो मंजिला भवन को लेकर आखिरकार शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यह निर्माण कार्य सार्वजनिक भूमि पर बिना अनुमति के किया गया था, जिसमें कुल 14 दुकानें बनाई गई थीं। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद वर्षों तक टालमटोल के बाद अब जाकर इन दुकानों को हटाया गया।

भवन के मालिक दिनेश ठाकुर और राजेश ठाकुर ने स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (PWD), विद्युत विभाग और पुलिस की मौजूदगी में स्वयं अपनी सभी दुकानों को खाली किया और उनमें लगे शटरों को हटा दिया। इस दौरान विद्युत विभाग ने इन दुकानों में लगे सभी बिजली के मीटर हटा दिए और कनेक्शन भी काट दिए।

Join our whatsapp group 👉 [click here]

यह अवैध निर्माण लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की जमीन पर किया गया था। वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस निर्माण को अवैध करार देते हुए 15 दिनों के भीतर शटर हटाने के आदेश दिए थे। हालांकि तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। जनवरी 2025 में इस मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आदेश दिया कि सभी अवैध कब्जों की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाए।

ये भी पढ़ें : साइबर अरेस्ट क्या है? जानिए इसका मतलब, कारण और बचाव के उपाय

इन आदेशों के तहत अक्टूबर 2024 में संबंधित विभाग ने भवन मालिकों को पहला नोटिस जारी किया। बाद में, 2 अप्रैल को जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो पाई। अंततः 16 अप्रैल की डेडलाइन के बाद, शनिवार को भवन मालिकों ने दबाव में आकर स्वयं निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *