नाहन (सिरमौर)।
माजरा पुलिस थाने में दर्ज गंभीर धाराओं वाले अभियोग संख्या 97/25 दिनांक 13 जून 2025 के तहत आरोपी रमन कुमार पुत्र श्री बीर सिंह, निवासी गांव रामपुर माजरी डाकघर धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब की अंतरिम जमानत याचिका को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है।
यह केस भारतीय दंड संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं — U/S 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 121(2), 109, 61(2) के अंतर्गत दर्ज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रमन कुमार को आज दोपहर 2:45 बजे न्यू ISBT शिमला स्थित पुलिस पूछताछ कक्ष में नियमों के तहत गिरफ्तार किया।
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SIT की टीम ने रमन कुमार से पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने भी आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि की है।
मामले की जांच अभी भी जारी है, और SIT विभिन्न कोणों से इस मामले को खंगाल रही है। प्रशासन ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



