पांवटा साहिब धरना प्रकरण: डॉ. राजीव बिंदल और सुखराम चौधरी को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत | जानें अगली सुनवाई की तारीख

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  • पांवटा साहिब युवती अपहरण विरोध धरना: हाईकोर्ट से भाजपा अध्यक्ष बिंदल और विधायक सुखराम को अंतरिम जमानत

नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में एक युवती के कथित अपहरण के विरोध में हुए धरना-प्रदर्शन और शांति भंग करने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी को अंतरिम जमानत प्रदान की है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों नेताओं सहित अन्य आरोपियों को पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक माजरा थाने में पुलिस ने 13 जून को डॉ. बिंदल, सुखराम चौधरी समेत कुल 50 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299, 132, 191(2), 190, 191(3), 351(2), 121(1) और 109 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 24 जुलाई को होगी।

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यह मामला उस समय चर्चा में आया जब माजरा थाना क्षेत्र की एक युवती के कथित अपहरण की घटना के बाद शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के युवक के गांव की ओर रैली निकाली। हालात बिगड़ते देख उपायुक्त ने इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध था। बावजूद इसके, शनिवार को डॉ. बिंदल के नेतृत्व में एक समुदाय विशेष के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया। इसी पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया और उसके बाद बिंदल समेत अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

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