नाहन (सिरमौर), 14 जून 2025 :
सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक द्वारा हिन्दू लड़की को भगाकर ले जाने की घटना ने क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। इस घटना के चलते पुलिस थाना माजरा में अभियोग संख्या 94/25 दिनांक 10-06-25 को भारतीय न्यायदंड संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
घटना के बाद हिन्दू जागरण मंच, अन्य संगठनों और लड़की के परिवारजनों ने पुलिस व युवक पक्ष के खिलाफ धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। 13 जून 2025 को करीब 300 से 350 लोग माजरा में एकत्र होकर प्रदर्शन में शामिल हुए। देर शाम यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और भीड़ कीरतपुर स्थित युवक के घर पर तोड़फोड़ और मारपीट करने पहुंची। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे भारी जान-माल के नुकसान को टाला गया।
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पुलिस अधिकारियों व जवानों को भी इस हिंसा में चोटें आईं। स0उ0नि0 आशीष कुमार, मुख्य आरक्षी संदीप कुमार और महिला आरक्षी गुरप्रीत कौर घायल हुए। इस पर अभियोग संख्या 97/25 दिनांक 13-06-25 को धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की शिकायतों पर भी पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं।
पुलिस ने विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लगातार प्रयास किए और आखिरकार दिनांक 14-06-25 को लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। लड़की के बयान आज ही माननीय न्यायालय में दर्ज कराए जा रहे हैं और मामले की जांच जारी है।
स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा माजरा क्षेत्र में धारा 163 BNSS (पूर्व धारा 144 CrPC) लागू कर दी गई है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना और हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके 14 जून को भी कुछ संगठनों द्वारा धरना जारी रखा गया, जिस पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने लोगों से अपील की है कि वे धारा 163 BNSS के तहत जारी आदेशों का पालन करें और क्षेत्र में शांति व सौहार्द बनाए रखें। पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।