दैनिक जनवार्ता नेटवर्क
शिमला। प्रदेश में राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार कानून को पटवारी के मंडलीय जिला और बंदोबस्त कदर को राज्य कदर घोषित कर दिया गया है सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को इस मामले में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की जिला केडर बहाल रखने की मांग को भी खारिज कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जा सकेंगे।
इसके तहत प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव सह वित्त आयुक्त अब नायब तहसीलदारों के संदर्भ में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। वहीं, भू अभिलेख निदेशक राजस्व विभाग के पटवारी और कानून को के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।
इसके अतिरिक्त सरकार ने आदेश दिए हैं कि जब तक भर्ती नियमों में इस बात को लेकर संशोधन नहीं हो जाता तब तक पटवारी कानून को और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया मौजूदा भर्ती या पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही चलेगी।



