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पांवटा साहिब (सिरमौर)। पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत क्षेत्र में हाल ही में एक मुस्लिम युवक द्वारा एक हिन्दू युवती को भगा ले जाने के मामले के बाद दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व में धारा 144 सीआरपीसी) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।
पहली बार यह आदेश 13 जून 2025 से 19 जून 2025 तक प्रभावी रहा। लेकिन क्षेत्र में शांति बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुनः इस आदेश की अवधि बढ़ा दी है। अब यह आदेश 20 जून 2025 से 26 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश के तहत पुलिस थाना माजरा क्षेत्र, जिसमें किरतारपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिसरवाला और माजरा शामिल हैं, में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस अधीक्षक सिरमौर ने इन आदेशों की पुष्टि की है और लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखें। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।