नाहन (सिरमौर), 18 जुलाई:
बरसात के मौसम में भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन सिरमौर ने बड़ा निर्णय लिया है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की अध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 31 अगस्त, 2025 तक जिला सिरमौर की पहाड़ियों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल आपदा न्यूनीकरण, आपदा से प्रभावित अवसंरचना की मरम्मत, सड़कों की बहाली, पेयजल, बिजली आपूर्ति और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी निजी और गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर लागू होगा।
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उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य मानसून सीजन में जनजीवन, आवासों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय क्षति को कम करना है। जिला सिरमौर की पारिस्थितिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक माना गया है।
आदेशों के क्रियान्वयन हेतु उपायुक्त ने जिले की सभी कार्यकारी एजेंसियों जैसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, PIU पांवटा साहिब के परियोजना निदेशक, उप-मंडल अधिकारी (ना.), और अन्य कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि वे आदेशों का सख्ती से पालन करें और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें।
⛔ नागरिकों और ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।